संत कबीर नगर 2 अगस्त। दिनांक 08 सितम्बर 2018 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयेजन जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील मेंहदावल, खलीलाबाद, तथा धनघटा एवं अन्य सम्बंधित विभागो में किया जाएगा है। उक्त जानकारी शैलेन्द्र यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी ।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में ऐसे मामलें जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते है। भरण पोषण, वैवाहिक मामलें जिसमें लम्बित एवं प्री-लीटिगेशन मामले भी लम्बित है, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत समनीय वाद, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, वाट माप, प्रचालन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गृह कर, जल कल, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड , जाति एवं आय प्रमाण पत्र दाखिल खारिज वाद, मेड़बन्दी सम्बिंधत प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुहल समझौते के आधार कराया जा सकता है।
साथ ही अर्द्धन्यायिक अधिकरणों/फोरमों आदि में लम्बित प्रकरणों का भी निपटारा प्री-लीटिगेशन के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होने अधिक अधिक से लम्बित मुकदमो को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की अपेक्षा की है तथा 27 अगस्त तक सूची उपलब्ध कराने को कहा है ।

